अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामला : सपा नेता मुईद खान बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा

अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामला : सपा नेता मुईद खान बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा

अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामला : सपा नेता मुईद खान बरी, नौकर को 20 साल कैद की सजा
Modified Date: January 29, 2026 / 10:18 pm IST
Published Date: January 29, 2026 10:18 pm IST

अयोध्या (उप्र), 29 जनवरी (भाषा) अयोध्या की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2024 में 12 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के एक मामले में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मुईद खान को बरी कर दिया और उसके नौकर को 20 साल की कैद की सजा सुनायी।

जांच के दौरान 66 वर्षीय मुईद खान और उसके नौकर राजू का डीएनए परीक्षण किया गया था, जिसमें राजू के नमूने का मिलान भ्रूण के नमूने से हो गया, जबकि मुईद की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) निरुपमा विक्रम ने बुधवार को मुईद को बरी कर दिया था। वहीं, बृहस्पतिवार को राजू को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

मुईद के वकील सईद खान ने कहा, ”राजू को अदालत ने दोषी पाया है। मुईद खान और राजू का डीएनए परीक्षण किया गया था। खान की रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी जबकि उसके नौकर राजू के नमूने का मिलान भ्रूण के नमूने से हो गया था। इसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है।”

उन्होंने कहा कि जांच में यह भी पाया गया कि अपराध मुईद की बेकरी में नहीं बल्कि उससे काफी दूर एक स्थान पर हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे। उन्होंने बताया कि लंबी जिरह के दौरान, जब मुईद के वकीलों ने अदालत में दलीलें देनी शुरू की तो अभियोजन पक्ष कोई जवाब नहीं दे पाया।

वकील सईद खान ने कहा कि गैंगरेप का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुईद को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था।

अयोध्या पुलिस ने बलात्कार के एक दिन बाद 30 जुलाई 2024 को मुईद और राजू को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोप लगाया गया था कि मुईद और राजू ने दो महीने पहले लड़की से बलात्कार किया था और उस घटना को रिकॉर्ड भी किया था।

इस मामले ने प्रदेश में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में यह मामला उठाते हुए कहा था, ”यह अयोध्या का मामला है। मुईद खान समाजवादी पार्टी से है और अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। उसे 12 साल की लड़की के बलात्कार के मामले में शामिल पाया गया है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।”

आदित्यनाथ ने पीड़ित लड़की के परिवार से मुलाकात भी की थी।

मामला दर्ज होने के बाद अयोध्या जिला प्रशासन ने मुईद के एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा तीन हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बनी मुईद की बेकरी को भी ध्वस्त कर दिया गया था।

नाबालिग पीड़िता का लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में गर्भपात कराया गया था।

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन शर्मा और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था।

भाषा सं. सलीम अमित

अमित


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