Pune Porsche Car Case : पोर्श कांड के आरोपी की जमानत रद्द, 5 जून तक भेजा गया बाल सुधार गृह में

Pune Porsche Car Case: पुणे पोर्श हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हादसे के मुख्य नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है।

Pune Porsche Car Case : पोर्श कांड के आरोपी की जमानत रद्द, 5 जून तक भेजा गया बाल सुधार गृह में

Pune Car Accident

Modified Date: May 22, 2024 / 09:18 pm IST
Published Date: May 22, 2024 9:18 pm IST

Pune Porsche Car Case :  पुणे पोर्श हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हादसे के मुख्य नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया। उन्हें अदालत ने 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 19 मई को पोर्श कार की टक्कर में बाइक सवार मध्यप्रदेश निवासी युवक और युवती की मौत हो गई थी। बता दें कि नाबालिग आरोपी पर बालिग मानकर केस चलाने की मांग की गई थी।

read more : Namrata Malla New Sexy Hot Video : नम्रता मल्ला ने फिर चलाया अपने हुस्न का जादू, सेक्सी अदाओं के साथ हिलाई कमरिया, देखें वीडियो 

Pune Porsche Car Case : बता दें कि पुणे पुलिस ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था और लड़के को वयस्क की तरह व्यवहार करने की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा था कि अपराध जघन्य है। हालांकि, अदालत ने पुलिस से कहा कि वह आदेश की समीक्षा के लिए याचिका के साथ किशोर न्याय बोर्ड से संपर्क करे।

 ⁠

 

ये है पूरा मामला

18 मई की रात को पुणे में शराब के नशे में रईसजादे ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलाते हुए 2 IT इंजीनियर्स को रौंद डाला था जिससे कि उनके मौके पर ही मौत हो गई थी। कार को 17 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था। इस मामले में आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था लेकिन पिता के रसूख के आगे उसे फौरन बेल मिल गई थी लेकिन अब जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है तो पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp


लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years