राम मंदिर चढ़ावा ‘चोरी’ मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

राम मंदिर चढ़ावा ‘चोरी’ मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

राम मंदिर चढ़ावा ‘चोरी’ मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Modified Date: September 21, 2026 / 08:38 pm IST
Published Date: September 21, 2026 8:38 pm IST

अयोध्या, 21 सितंबर (भाषा) अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।

याचिकाकर्ताओं के वकील कुल शेखर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव और रामशंकर मिश्रा की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की।

अविनाश, मनीष और रामशंकर उन आठ आरोपियों में शामिल हैं, जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि अदालत ने शुक्रवार को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।

सिंह ने बताया कि आरोपियों के बचाव में दलील दी गई कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान और एक लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से जुड़ा प्रावधान इस मामले में लागू किया गया है, जो कि लागू होने योग्य भी नहीं है, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

उन्होंने दलील दी कि अगर इन दो प्रावधानों को हटा दिया जाए, तो बाकी अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा है और आरोपियों को किसी विशेष परिस्थितियों के अभाव में जमानत दी जा सकती है।

सिंह ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी, जबकि बाकी बचे दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।

यह मामला राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ा हुआ है। इसके सिलसिले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं।

भाषा

राजेंद्र पारुल

पारुल


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