देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बेल

Bail to Sharjeel Imam in sedition case, Allahabad High Court granted bail

देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बेल
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: November 28, 2021 12:38 pm IST

प्रयागराज।  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित रूप से ‘राष्ट्र-विरोधी भाषण’ देने को लेकर अलीगढ़ में दर्ज देशद्रोह के मामले में शरजील इमाम को शनिवार को जमानत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी।

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शरजील इमाम पर भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ नफरत फैलाने, दो समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने से जुड़े आरोप हैं।

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जेएनयू के एक पूर्व छात्र और शाहीन बाग में हुए सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

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उन पर आरोप है कि अपने भाषण में कथित रूप से प्रदर्शनकारियों उत्तर पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए उकसाया।

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इस मामले में शरजील के खिलाफ मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी FIR दर्ज की थी। हालांकि, असम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।

 


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