बैंक ऋण धोखाधड़ी : ईडी ने तमिलनाडु की कंपनी के प्रवर्तकों की संपत्ति कुर्क की

बैंक ऋण धोखाधड़ी : ईडी ने तमिलनाडु की कंपनी के प्रवर्तकों की संपत्ति कुर्क की

बैंक ऋण धोखाधड़ी : ईडी ने तमिलनाडु की कंपनी के प्रवर्तकों की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: February 3, 2022 6:27 pm IST

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) स्थित एक कंपनी के प्रवर्तकों और उनके परिजनों की 9.08 करोड़ रूपये की सपंत्ति कुर्क की है।

ईडी के मुताबिक, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ‘सेथर लिमिटेड’ नामक कंपनी के खिलाफ कुर्की का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते साल जारी इसी तरह के दो आदेशों के तहत आरोपियों की 5.63 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क और जब्त की थी।

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ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘सेथर लिमिटेड के निदेशक सुब्बुराज और उनके भाई एनके पोथिराज ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह द्वारा स्वीकृत ऋण राशि की जानबूझकर आपराधिक इरादे से हेराफेरी की। इस राशि से उन्होंने निजी संपत्ति और आभूषण खरीदकर उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को दिए।’’

ईडी का कहना है कि इस मामले में अपराध से अर्जित आय 895.45 करोड़ रुपये आंकी गई है और आरोपी कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन है।

जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ सीबीआई की एक अक्टूबर 2018 की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ‘जालसाजी’ से जुड़े पहलुओं की पुष्टि की गई है।

भाषा

पारुल राजकुमार

राजकुमार


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