बटला हाउस मुठभेड़: दिल्ली अदालत ने आरिज खान की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा | Batla House encounter: Delhi court secures verdict on Ariz Khan's sentence

बटला हाउस मुठभेड़: दिल्ली अदालत ने आरिज खान की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा

बटला हाउस मुठभेड़: दिल्ली अदालत ने आरिज खान की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : March 15, 2021/8:56 am IST

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान की सजा पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने अपराह्न चार बजे के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए।

खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया।

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था।

अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की ।

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।

भाषा सिम्मी शाहिद अनूप

अनूप

 

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