बेअंत सिंह हत्याकांड: न्यायालय ने हवारा की पंजाब की जेल में भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई टाली

बेअंत सिंह हत्याकांड: न्यायालय ने हवारा की पंजाब की जेल में भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई टाली

बेअंत सिंह हत्याकांड: न्यायालय ने हवारा की पंजाब की जेल में भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई टाली
Modified Date: January 13, 2026 / 12:55 pm IST
Published Date: January 13, 2026 12:55 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब में किसी कारावास में स्थानांतरण की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को दो हफ्ते के लिए टाल दी।

बब्बर खालसा का यह आतंकवादी 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद न होने पर मामले की सुनवाई टाल दी।

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पिछले साल 27 सितंबर को, उच्चतम न्यायालय ने हवारा की अर्जी पर केंद्र, चंडीगढ़ प्रशासन और दिल्ली तथा पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी किए थे।

हवारा 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश स्थल पर हुए विस्फोट से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस विस्फोट में बेअंत सिंह और 16 अन्य लोग मारे गए थे।

उच्चतम न्यायालय में दायर अर्जी में कहा गया है कि 22 जनवरी, 2004 को जेल से भागने के एक कथित मामले को छोड़कर, जेल में हवारा का व्यवहार बेदाग रहा है। उक्त मामले में वह भाग गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसमें कहा गया है कि उसका दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी दूसरी जेल में स्थानांतरण कर देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

इसमें कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता (हवारा) अभी पंजाब राज्य में दर्ज मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है… वह पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले का रहने वाला है, और उसे पंजाब की जेल में रखा जाना चाहिए।’’

भाषा

वैभव मनीषा

मनीषा


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