बंगाल : हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मृत्युदंड, 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा

बंगाल : हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मृत्युदंड, 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा

बंगाल : हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मृत्युदंड, 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 24, 2025 / 05:24 pm IST
Published Date: June 24, 2025 5:24 pm IST

कोलकाता, 24 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल में हुगली जिले की एक सत्र अदालत ने 2011 में स्कूल समिति चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को मृत्युदंड और 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आरामबाग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नईमुद्दीन शेख की हत्या के लिए बलदेव पाल को मृत्युदंड, जबकि 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक शंकर गांगुली ने बताया कि अदालत ने पाल के कृत्य को दुर्लभतम श्रेणी में पाया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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उन्होंने कहा कि राज्य ने अदालत से अनुरोध किया था कि पाल को हत्या के लिए कड़ी सजा दी जाए।

आरामबाग उपखंड में 2011 में एक स्कूल शासी निकाय के चुनाव से संबंधित हिंसक झड़प के दौरान शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

शेख की पत्नी ने अपने पति की हत्या के आरोप में 30 लोगों के खिलाफ गोघाट थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

इस मुकदमे के दौरान चार आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि अदालत ने 19 लोगों को अपराध का दोषी पाया।

शेख की पत्नी ने दोषियों को दी गई सजा पर संतोष जताया।

दोषी ठहराए गए लोगों के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे सजा को चुनौती देने के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


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