बंगाल चुनाव: उच्च न्यायालय ने मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की

बंगाल चुनाव: उच्च न्यायालय ने मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की

बंगाल चुनाव: उच्च न्यायालय ने मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की
Modified Date: May 1, 2026 / 12:02 am IST
Published Date: May 1, 2026 12:02 am IST

कोलकाता, 30 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुआ था तथा मतों की गिनती चार मई को होगी।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों की जगह केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है।

अदालत ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है।

याचिकाकर्ता के वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का 30 अप्रैल का बयान बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया और केवल आशंका पर आधारित था।

भाषा वैभव शोभना

शोभना


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