बंगाल एसआईआर: न्यायाधिकरण ने कांग्रेस उम्मीदवार का नाम पूरक सूची में बहाल करने का आदेश दिया

बंगाल एसआईआर: न्यायाधिकरण ने कांग्रेस उम्मीदवार का नाम पूरक सूची में बहाल करने का आदेश दिया

बंगाल एसआईआर: न्यायाधिकरण ने कांग्रेस उम्मीदवार का नाम पूरक सूची में बहाल करने का आदेश दिया
Modified Date: April 6, 2026 / 12:54 am IST
Published Date: April 6, 2026 12:54 am IST

कोलकाता, पांच अप्रैल (भाषा) कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख, जिनका नाम 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के विचाराधीन मामलों के कॉलम में डाल दिया गया था, रविवार शाम को उस समय खुश नजर आए जब एक न्यायाधिकरण ने उनका नाम बहाल करने का आदेश दिया।

शेख ने राहत महसूस करते हुए मीडियाकर्मियों से कहा, “आखिरकार न्याय मिल गया है। मेरा नाम साफ हो गया है और मुझे मेरा दर्जा वापस मिल गया है, और अब मैं अपना नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं।”

निर्वाचन आयोग (ईसी) के एक अधिकारी ने कहा कि किसी उम्मीदवार से जुड़े किसी विचाराधीन मामले को “तार्किक विसंगति” के कारण सुलझाने के लिए किसी न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया यह पहला ऐसा फैसला था।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में बहाल करने का निर्देश दिया।

शेख ने कहा, “विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मेरा नाम सूची से हटा दिया गया था, जिसके कारण पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से मनोनीत होने के बावजूद मैं नामांकन दाखिल नहीं कर सका। अब मुझे राहत महसूस हो रही है कि न्यायपालिका ने देश के नागरिक के रूप में मेरे अधिकार को बहाल कर दिया है।”

निर्वाचन आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी, जिसमें लाखों मतदाताओं को “विचाराधीन” के रूप में चिह्नित किया गया था।

भाषा प्रशांत सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में