बेंगलुरु की अदालत ने हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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बेंगलुरु की अदालत ने हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - April 17, 2026 / 05:26 PM IST,
    Updated On - April 17, 2026 / 05:26 PM IST

बेंगलुरु, 17 अप्रैल (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 16 अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने बुधवार को आपराधिक साजिश और हत्या सहित आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कुलकर्णी और अन्य को दोषी ठहराया था।

सीबीआई ने 16 अप्रैल को कुलकर्णी के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की मांग की, वहीं विधायक के वकील ने उनकी सामाजिक सेवाओं, राजनीतिक पृष्ठभूमि और बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा का अनुरोध किया।

भाजपा नेता और धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ में हत्या कर दी गई थी। कुलकर्णी उस समय मंत्री थे।

भाड़े के हमलावरों ने धारवाड़ के सप्तपुर स्थित जिम में गौड़ा पर हमला किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

गौड़ा के परिवार और अन्य लोगों की मांगों के बाद, तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2019 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।

सीबीआई ने 2020 में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें कुलकर्णी को मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताया गया। इसमें कहा गया कि कुलकर्णी धारवाड़ में गौड़ा को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते थे और भाजपा नेता को खत्म करने के लिए उन्होंने भाड़े के हमलावरों का सहारा लिया था।

सजा सुनाए जाने के बाद कुलकर्णी को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का अनुमान है।

भाषा

शफीक दिलीप

दिलीप