भुल्लर की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार

भुल्लर की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार

भुल्लर की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: June 23, 2021 12:10 pm IST

चंडीगढ़, 23 जून (भाषा) कथित कुख्यात बदमाश जयपाल सिंह भुल्लर के शव की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस महीने की शुरुआत में उसे कोलकाता में पुलिस द्वारा मार गिराये जाने से पहले उसे कोई यातना दिये जाने से इनकार किया गया है।

भुल्लर और एक अन्य कथित बदमाश जसप्रीत सिंह हाल ही में लुधियाना में दो पुलिसकर्मियों की हत्या में कथित रूप से शामिल थे।

पंजाब पुलिस द्वारा उनके ठिकाने के बारे में दी गई सूचना पर कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने उन्हें मार गिराया था।

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भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया था। भूपिंदर सिंह ने उसका पोस्टमार्टम या तो चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में या दिल्ली के एम्स में कराने का अनुरोध किया था ताकि उसकी चोटों की प्रकृति का सटीक विवरण का पता लग सके।

अदालत के निर्देश पर पीजीआईएमईआर ने मंगलवार को दूसरा पोस्टमार्टम किया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर ऐसी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं हैं, जो शारीरिक यातना का संकेत दें।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘अधिकांश चोटें आग्नेयास्त्र की चोटें हैं और बाएं हाथ पर वह फ्रैक्चर वास्तव में गोली लगने के कारण हुआ है जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह यातना के चलते हुआ है।’’

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘प्रमुख जोड़ों के एक्स-रे से किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं दिखता हैं। किसी भी जगह पर कोई अंदरूनी चोट नहीं मिली जो किसी भी तरह की यातना का संकेत देती हो।’’

रिपोर्ट के अनुसार शरीर से तीन गोलियां मिली हैं।

पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमॉर्टम करने में तीन घंटे का समय लगा। पहला पोस्टमॉर्टम कोलकाता में किया गया था।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भुल्लर के पिता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम कोलकाता में किया गया था।

हालांकि, भुल्लर के पिता ने उच्च्तम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और 21 जून तक याचिका पर फैसला करने को कहा।

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने सोमवार को पीजीआईएमईआर को दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया। था।

भाषा. अमित नरेश

नरेश


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