Bilkis Bano gang rape case: Supreme Court issues notice

बिलकिस बानो गैंगरेप केसः दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इन बिंदुओं पर मांगा जवाब

बिलकिस बानो गैंगरेप केसः दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इन बिंदुओं पर मांगा जवाब Bilkis Bano gang rape case

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : August 25, 2022/1:41 pm IST

Bilkis Bano gang rape case: नई दिल्ली। बिलकिस बानो के दोषियों की गुजरात सरकार की ओर से रिहा किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि दोषियों की रिहाई के फैसले में दिमाग का इस्तेमाल किया गया या नहीं।

इस अदालत ने दोषियों की रिहाई का आदेश नहीं दिया था। सरकार को सिर्फ इस अपनी रिहाई नीति के आधार पर विचार करने को कहा था। यही नहीं कोर्ट ने इस मामले में रिहा हुए 11 दोषियों को भी पार्टी बनाने को कहा है।

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Bilkis Bano gang rape case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करने का फैसला लिया है। शीर्ष अदालत के रुख से साफ है कि बिलकिस बानो के रेप के दोषियों की रिहाई पर वह कोई सख्त फैसला ले सकता है। केस की सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि पहले उनके तर्कों को सुना जाए कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

बता दें कि गुजरात सरकार ने बीते सप्ताह बिलकिस बानो से रेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस पर गुजरात समेत देश भर में सवाल उठे हैं और विरोध प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं।

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