आप विधायक विशेष रवि के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा नेता चंदोलिया की याचिका बड़ी पीठ को भेजी गई

आप विधायक विशेष रवि के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा नेता चंदोलिया की याचिका बड़ी पीठ को भेजी गई

आप विधायक विशेष रवि के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा नेता चंदोलिया की याचिका बड़ी पीठ को भेजी गई
Modified Date: January 13, 2026 / 12:42 pm IST
Published Date: January 13, 2026 12:42 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगेंद्र चंदोलिया की उस याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया, जिसमें फरवरी 2020 में राजधानी के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता विशेष रवि के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ‘मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है। मैं कोऑर्डिनेट बेंच की राय से सहमत नहीं हूं।’

फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है।

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चंदोलिया ने 2020 में दायर अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि अन्य चीजों के साथ ही आप विधायक के चुनावी हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत थी। चंदोलिया को भाजपा ने करोल बाग सीट से रवि के खिलाफ मैदान में उतारा था।

चंदोलिया ने आरोप लगाया कि रवि का यह दावा गलत था कि उन्होंने 2003 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि करोल बाग सीट के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया जाए।

दिसंबर 2020 में, उच्च न्यायालय ने रवि के इस दावे के आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया कि उसने कार्रवाई का कारण नहीं बताया।

उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया कि चुनाव याचिका के अनुसार इस बात को दर्शाने वाले दावे किए गए हैं कि आप विधायक ‘अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता के बारे में अलग-अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं’।

इसके बाद अदालत ने माना कि किसी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्टाचार के दायरे में आ सकता है।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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