भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सुखजिंदर के खिलाफ याचिका दायर की |

भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सुखजिंदर के खिलाफ याचिका दायर की

भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सुखजिंदर के खिलाफ याचिका दायर की

:   Modified Date:  May 3, 2023 / 10:04 PM IST, Published Date : May 3, 2023/10:04 pm IST

कोटा (राजस्थान), तीन मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई के महासचिव मदन दिलावर ने बुधवार को एक अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘‘धमकाने वाली’’ टिप्पणी की थी।

कोटा जिले के रामगंजमंडी से विधायक दिलावर ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख किया क्योंकि रंधावा के खिलाफ उनकी शिकायत थाने में स्वीकार नहीं की गई थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता रंधावा ने 13 मार्च को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ‘‘नफरती भाषण’’ दिया था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में रंधावा ने कथित तौर पर कहा था कि ‘‘अगर अडाणी और अंबानी को हटाना है, तो पहले मोदी को खत्म करना चाहिए।’’

दिलावर ने आरोप लगाया कि रंधावा ने हिंसा भड़काने के लिए ‘‘प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी’’ और नफरत फैलाने के लिए सार्वजनिक बैठक में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

भाजपा विधायक के वकील मनोज पुरी ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ बुधवार को कोटा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रंधावा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 153बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान), 124ए (राजद्रोह), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक भावनाओं या किसी भी वर्ग को अपमानित करने का इरादा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 511 (अपराध करने का प्रयास जो किसी खास धारा के तहत दंडनीय नहीं है) का उल्लंघन किया।

पुरी ने कहा कि अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख तय की है। वकील ने दावा किया कि दिलावर ने इस मामले में 18 मार्च को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिसके बाद वह अदालत गए।

पुलिस ने तब कहा था कि विधायक की शिकायत मिल गई है और शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्यों और सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा था, ‘‘हालांकि, शिकायत में दर्ज घटना महावीर नगर थाना क्षेत्र में नहीं हुई।’’

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

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