एलपीजी की कालाबाजारी : सीआईसी ने बीपीसीएल से कार्रवाई का खुलासा करने को कहा
एलपीजी की कालाबाजारी : सीआईसी ने बीपीसीएल से कार्रवाई का खुलासा करने को कहा
(मोहित सैनी)
नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के आरोपों से संबंधित शिकायत पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने ‘‘व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी’’ का हवाला देते हुए विवरण साझा करने से इनकार कर दिया था।
सीआईसी ने यह निर्देश पंजाब के मोहाली में बीपीसीएल के एक वितरक के खिलाफ दायर शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगने वाले आरटीआई आवेदन की सुनवाई करते हुए दिया, जिस पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने का आरोप है।
सूचना का अधिकारी (आरटीआई) कानून के तहत आवेदक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई के विवरण की प्रति और लागू दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी मांगी थी।
बीपीसीएल ने आवेदन का जवाब देते हुए कहा कि लागू दिशानिर्देश ऑनलाइन उपलब्ध हैं और उनके अनुसार कार्रवाई की गई है। हालांकि, बीपीसीएल ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता अंकुर सूरी ने तर्क दिया कि एलपीजी सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, उन्हें मामले के परिणाम के बारे में सूचित नहीं किया गया।
सीआईसी ने प्रतिवादी से पूछा कि शिकायत के परिणाम की जानकारी आवेदक को क्यों नहीं दी गई, जिस पर बीपीसीएल प्रतिनिधि संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।
सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया जवाब उचित नहीं था।
सीआईसी ने बीपीसीएल को एक संशोधित जवाब जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें शिकायत पर की गई वास्तविक कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसमें यह भी शामिल हो कि क्या दोषी डीलर पर कोई जुर्माना लगाया गया, क्या डीलरशिप रद्द की गई या क्या चेतावनी जारी की गई।
भाषा शफीक सुरेश
सुरेश

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