नई दिल्ली। बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को महाबोधी मंदिर में सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोपियों को 31 मई को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार ने सुनाया है।
7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हुए थे। मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। एनआईए ने इस केस में 90 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस 11 मई 2018 को पूरी होने के बाद अदालत ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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इस केस में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया गया था। इनमें से हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज झारखंड निवासी है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी हैं। ये सभी बेउर जेल के बंद है।
वेब डेस्क, IBC24
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