बीआरएस नेता कविता धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

बीआरएस नेता कविता धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

बीआरएस नेता कविता धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
Modified Date: March 18, 2024 / 08:37 pm IST
Published Date: March 18, 2024 8:37 pm IST

नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को शनिवार को मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से संघीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

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अधिवक्ता नितेश राणा के जरिये दाखिल एक नयी याचिका में कविता ने कहा, “प्रतिवादी (ईडी) द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए की गई पूरी कार्रवाई को रद्द करें, क्योंकि यह पूरी तरह से गैर-स्थापित है; अवैध, मनमाना, असंवैधानिक, इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे के विपरीत और विशेष रूप से एक महिला के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।”

बीआरएस नेता ने एक विशेष न्यायाधीश द्वारा “बिल्कुल नियमित और यांत्रिक तरीके” से पारित गिरफ्तारी निर्देश, 15 मार्च के गिरफ्तारी आदेश और 16 मार्च के हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत में दायर एक अन्य याचिका में उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी थी।

शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से कविता को दी गई राहत बढ़ा दी थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता शराब संघ ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

भाषा प्रशांत रंजन

रंजन


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