केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को दी मंजूरी, अब ये प्रावधान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को दी मंजूरी, अब ये प्रावधान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को दी मंजूरी, अब ये प्रावधान
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: August 9, 2018 12:00 pm IST

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यह अभी भी गैर जमानती अपराध ही रहेगा, लेकिन अब मैजिस्ट्रेट द्वारा इसमें जमानत दी जा सकेगी। इस विधेयक के कुछ नियमों पर विपक्ष आपत्ति जता रहा थाइसके कारण यह बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पा रहा था। इसके चलते मंत्रिमंडल ने मामूली संशोधनों के साथ इसे पास किया है।

बता दें कि इस विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई थी। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे थे। कांग्रेस का कहना था कि यह बिल त्रुटिपूर्ण है, ऐसे में इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। कांग्रेस यह भी मांग कर रही थी कि पीड़ित महिला के पति के जेल जाने की स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने संबंधित संशोधन किया जाना चाहिए।

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन तलाक के मसले पर लगातार कई मंचों से कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हैं। आजमगढ़ में  भी एक रैली के दौरान पीएम ने कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम पुरूषों की है या मुस्लिम महिलाओं की भी हैमोदी ने ये आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस जानबूझकर तीन तलाक को अधर में लटकाकर मुस्लिम महिलाओं का विकास नहीं होने देना चाहती है।

वेब डेस्क, IBC24


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