‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून को कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

'लव जिहाद' के खिलाफ कानून को कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून को कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: November 24, 2020 1:26 pm IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव हाल में भेजा था।

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सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था, ‘राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं। इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है।”

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पिछले महीने जौनपुर और देवरिया में हुए उपचुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए, योगी ने कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी।

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इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने अभी हाल में फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्‍वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्‍यमंत्री योगी ने अदालत के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि था, ‘‘जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्‍जत से खिलवाड़ करते हैं, अगर वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत्‍य की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है।’’ उन्‍होंने क‍हा था कि लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्‍टर चौराहों पर लगाए जाएंगे।

 


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