कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सागर द्वीप में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा के लिये अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सागर द्वीप में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा के लिये अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सागर द्वीप में शुभेंदु अधिकारी की जनसभा के लिये अनुमति दी
Modified Date: December 24, 2025 / 03:48 pm IST
Published Date: December 24, 2025 3:48 pm IST

कोलकाता, 24 दिसंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी की सार्वजनिक रैली के लिए बुधवार को अनुमति दे दी।

अदालत में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि प्रशासन ने विधानसभा में विपक्ष के नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली जनसभा के लिये अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने निर्देश दिया कि सागर द्वीप के रुद्रनगर चौरंगी में जनसभा की अनुमति दी जाए और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के सुझाव के अनुसार इसे शाम पांच बजे तक समाप्त कर दिया जाए।

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अदालत ने कहा कि बैठक में अधिकतम 7,000 लोग, 50 माइक्रोफोन और पांच लाउडस्पीकर हो सकते हैं।

न्यायमूर्ति राव ने राज्य सरकार को जनसभा स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


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