कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुभेंदु अधिकारी के भाई को जारी नोटिस रद्द करने के फैसले को पलटा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुभेंदु अधिकारी के भाई को जारी नोटिस रद्द करने के फैसले को पलटा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुभेंदु अधिकारी के भाई को जारी नोटिस रद्द करने के फैसले को पलटा
Modified Date: April 30, 2024 / 09:09 pm IST
Published Date: April 30, 2024 9:09 pm IST

कोलकाता, 30 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को पलट दिया जिसने एक मामले में गवाह के तौर पर पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कृष्णेंदु अधिकारी को जारी नोटिस को रद्द कर दिया था।

कृष्णेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु के भाई हैं।

मुख्य न्यायधीश टी.एस. शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के किसी अन्य एकल पीठ के समक्ष अधिकारी की याचिका बहाल करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने नवंबर, 2023 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक स्ट्रीट लाइट परियोजना में अधिक खर्च का आरोप लगाने वाली शिकायत के संबंध में अधिकारी को पुलिस द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर खंडपीठ ने सोमवार सुनवाई की और पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया।

खंडपीठ ने नयी एकल पीठ के समक्ष अधिकारी की याचिका का निपटारा होने तक उक्त नोटिस पर आगे की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी। नयी एकल पीठ इस पर नए सिरे से सुनवाई करेगी।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश

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