विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी न देने पर श्रीनगर के होटलों के खिलाफ मामले दर्ज
विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी न देने पर श्रीनगर के होटलों के खिलाफ मामले दर्ज
श्रीनगर, आठ दिसंबर (भाषा) श्रीनगर में होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ पुलिस ने विदेशी मेहमानों के ठहरने से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज जमा न कराने के आरोप में आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत पांच मामले दर्ज किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘शहर में सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के मद्देनज़र, श्रीनगर पुलिस ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत अनिवार्य ‘फॉर्म-सी रिपोर्टिंग’ मानदंडों का उल्लंघन करने पर कई होटलों और एक होमस्टे के ख़िलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है।’’
पुलिस ने होटलों, होमस्टे और हाउसबोट की नियमित जांच की और पाया कि पांच प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
यह कार्रवाई एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिसने कथित तौर पर अपने वीज़ा नियमों का उल्लंघन करके केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रवेश किया था।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘राजबाग इलाके में होटल ब्लॉसम्स, होटल ग्रैंड एमएस और होटल गोल्डन फॉरेस्ट ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय में फॉर्म-सी जमा किए बिना विदेशी नागरिकों को ‘चेक-इन’ करने की अनुमति दी थी। इस लिए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम की धारा 8 और 23-बी के तहत मामला दर्ज किया गया।’’
उन्होंने बताया कि ख़य्याम इलाके में स्थित होटल ख़ैबर भी अनिवार्य ‘फॉर्म-सी रिपोर्टिंग’ का उल्लंघन करता पाया गया। प्रबंधन फॉर्म-सी जमा करने का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा, जिसके कारण संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
लाल बाज़ार स्थित एक होमस्टे के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है। यहां भी एक इजराइली नागरिक को ठहराने में नियमों का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘ प्रबंधन ने जानबूझकर विदेशी मेहमान के ठहरने की जानकारी छिपाई और अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म-सी जमा नहीं किया।’’
प्रवक्ता ने बताया कि निशात इलाके में भी एक होटल में फॉर्म-सी का उल्लंघन पाया गया।
राम मुंशी बाग में चार हाउसबोट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने अपने यहां रह रहे ताइवान, स्पेन, रूस और रोमानिया के विदेशियों की सूचना नहीं दी थी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी होटल, गेस्ट हाउस, हाउसबोट और होमस्टे संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराते समय फॉर्म-सी जमा करने के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। इसका पालन न करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
भाषा शोभना नरेश
नरेश

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