सीबीआई अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ी

सीबीआई अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ी

सीबीआई अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ी
Modified Date: January 19, 2023 / 09:50 pm IST
Published Date: January 19, 2023 9:50 pm IST

कोलकाता, 19 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ा दी।

चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 23 जुलाई को उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किया था और अदालत के एक आदेश पर 16 सितंबर को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

चटर्जी की जमानत याचिका खारिज करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया।

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चटर्जी के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए याचिका दर्ज करते हुए अदालत के समक्ष दावा किया कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी बिचौलियों (एजेंटों) की भूमिका की भी जांच कर रही है और इस स्तर पर पूर्व मंत्री को रिहा करने से जांच बाधित हो सकती है।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश


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