शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या मामले में जब्त हथियारों के कब्जे संबंधी सीबीआई की याचिका खारिज

शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या मामले में जब्त हथियारों के कब्जे संबंधी सीबीआई की याचिका खारिज

शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या मामले में जब्त हथियारों के कब्जे संबंधी सीबीआई की याचिका खारिज
Modified Date: May 22, 2026 / 02:30 pm IST
Published Date: May 22, 2026 2:30 pm IST

बलिया (उप्र), 22 मई (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी से बरामद आग्नेयास्त्रों को अपने कब्जे में लेने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडे की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें छह मई को हुई हत्या के मामले में जब्त हथियारों को उसके कब्जे में सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था ताकि उन्हें जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जा सके।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पी एन स्वामी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने एजेंसी की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि बाद में वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई को लेकर स्थानीय अभियोजन अधिकारियों के साथ चर्चा की और एजेंसी अब आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

पुलिस ने बताया कि हथियार फेफना थाना क्षेत्र के थम्हनपुरा गांव के निवासी नवीन कुमार सिंह (35) के पास से बरामद किए गए। हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने नवीन सिंह को बुधवार को गिरफ्तार किया था।

एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की शिकायत पर फेफना थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, एसटीएफ को सीबीआई से सूचना मिली थी कि नवीन सिंह के पास पश्चिम बंगाल में हत्या की जांच से कथित तौर पर जुड़े अवैध आग्नेयास्त्र हैं।

पुलिस ने कहा कि वाराणसी से एसटीएफ की एक टीम 19 मई को बलिया पहुंची और बाद में विशुनीपुर के पास नवीन सिंह को हिरासत में लिया।

पूछताछ के दौरान नवीन सिंह ने जांचकर्ताओं को कथित तौर पर बताया कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नू, राज कुमार सिंह और गोलू सिंह सात मई को एक कार में उससे मिलने आए थे और मन्नू ने उसे आग्नेयास्त्रों से भरा एक बैग सौंपा था।

एसटीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महिंद्रा शोरूम के पास से वह बैग बरामद किया।

पुलिस ने बताया कि जब्त सामान में विदेशी निर्मित एक पिस्तौल समेत तीन पिस्तौल, दो रिवॉल्वर, .32 बोर के 45 कारतूस, तीन खोखे और एक मोबाइल फोन शामिल हैं।

भाषा सं जफर मनीषा सिम्मी

सिम्मी


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