Bakrid Kurbani Guidelines: बकरीद पर इन जानवरों की नहीं कर सकेंगे कुर्बानी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
Bakrid Kurbani Guidelines: बकरीद पर इन जानवरों की नहीं कर सकेंगे कुर्बानी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
Bakrid Kurbani Guidelines | Photo Credit: AI
- सड़कों पर कुर्बानी पर रोक
- प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैरकानूनी
- अपशिष्ट प्रबंधन पर सख्त नियम
नई दिल्ली: Bakrid Kurbani Guidelines आगामी 27 मई को बकरीद (ईद-उल-अजहा) का त्योहार मनाया जाएगा। जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली सरकार ने पूरे राजधानी में गाइडलाइन (Bakrid Rules in Delhi) जारी की है। सरकार ने सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। (Delhi Bakrid Guidelines)
Bakrid Rules 2026 दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ चेतावनी दी है कि जानवरों की कुर्बानी और वेस्ट मैनेजमेंट (अपशिष्ट प्रबंधन) से जुड़े सरकारी नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन बेहद सख्त कानूनी और आपराधिक कार्रवाई (क्रिमिनल एक्शन) सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।
कब मनाया जाएगा बकरीद का पर्व
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने जु अल-हज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल-अज़हा का पर्व मनाया जाता है। इस साल ज़ु अल-हज्जा महीना 30 दिन का है। इसलिए इस साल बकरीद 27 या फिर 28 मई को मनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम पुष्टि स्थानीय चांद देखने पर निर्भर करती है।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
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