सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस ऋण धोखाधड़ी मामले में दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया

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सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस ऋण धोखाधड़ी मामले में दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 09:44 PM IST,
    Updated On - July 17, 2026 / 09:44 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 19,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित नुकसान के मामले में शुक्रवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दायर किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई के बयान के अनुसार, मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (तत्कालीन रिलायंस इन्फोकॉम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड) और उसके दो निदेशकों अनिल काल्या तथा टुनू साहू को नामजद किया गया है और उन पर आपराधिक साजिश, आपराधिक गबन व धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

बयान में कहा गया है कि सीबीआई जांच के दौरान पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने धन की जानबूझकर हेराफेरी करने के लिए एक माध्यम के रूप में नेटिजन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया।

बयान में कहा गया है कि इससे कर्ज देने वाले बैंकों को नुकसान हुआ और आरोपियों तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं को गलत तरीके से फायदा पहुंचा।

सीबीआई ने यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर दर्ज किया था।

सीबीआई ने 29 मई को इस मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें आरकॉम, कंपनी के पांच वरिष्ठ अधिकारी और 10 बैंक अधिकारी शामिल थे।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश