सीबीआई ने गेल के निदेशक (विपणन) के खिलाफ रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज की, छापेमारी की

सीबीआई ने गेल के निदेशक (विपणन) के खिलाफ रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज की, छापेमारी की

सीबीआई ने गेल के निदेशक (विपणन) के खिलाफ रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज की, छापेमारी की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: January 15, 2022 10:17 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महारत्न सार्वजनिक उपक्रम गेल द्वारा विपणन किए गए पेट्रो रसायन उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों से 50 लाख रुपये से अधिक की कथित रिश्वत के मामले में गेल के निदेशक (विपणन) ई एस रंगनाथन के साथ ही कई संदिग्ध बिचौलियों और व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर में करीब आठ जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित रंगनाथन का कार्यालय और नोएडा के सेक्टर 62 स्थित उनका आवास शामिल है।

अधिकारियों ने कहा कि रंगनाथन के अलावा, एजेंसी ने बिचौलिए पवन गौर और राजेश कुमार, एन रामकृष्णन नायर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली थी। इसके अलावा उद्योगपति सौरभ गुप्ता और उनकी पंचकूला स्थित कंपनी यूनाइटेड पॉलिमर इंडस्ट्रीज और आदित्य बंसल तथा उनकी करनाल स्थित कंपनी बंसल एजेंसी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

यह आरोप है कि रंगनाथन ‘आपराधिक साजिश में भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में गौर और कुमार के साथ लिप्त थे।’’

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार और गौर ने कथित तौर पर रंगनाथन के बिचौलियों के रूप में काम किया क्योंकि उन्होंने गेल द्वारा विपणन किए गए पेट्रो रसायन उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों से रिश्वत ली।

प्राथमिकी में कहा गया है कि सूत्रों ने सीबीआई को सूचित किया कि कुमार के निर्देश पर, गौर ने रंगनाथन से कहा था कि वह रिश्वत के बदले में गेल द्वारा विपणन किए जा रहे पेट्रो रसायन उत्पादों पर खरीदारों को कुछ छूट देने की अनुमति दें।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार और गौर ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पिछले साल 11 दिसंबर को रंगनाथन से उनके नोएडा स्थित आवास पर मुलाकात की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दो दिन बाद गौर ने कुमार को सूचित किया कि गेल में छूट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

छूट आदेश जारी करने पर गेल में अंतिम निर्णय लेने के बाद, कुमार ने रिश्वत की व्यवस्था करने के लिए छूट के अन्य संभावित लाभार्थियों से संपर्क किया। गौर, कुमार और रंगनाथन ने 14 दिसंबर को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में फिर से इस पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सूत्र ने आगे जानकारी दी कि 17 दिसंबर 2021 को राजेश ने लाभार्थी निजी पक्षों से मांगी गई रिश्वत की राशि एकत्रित की और उसे रंगनाथन के लिए गौर को सुपुर्द कर दिया।’’

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप


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