नई दिल्ली। सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी है। याचिका में इन लोगों ने रिश्वतखोरी के आरोपों में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।
बता दें कि मामले में अदालत ने 20 दिसंबर 2018 को दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करते समय सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
यह भी पढ़ें : 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी, बस्तर और रायपुर में आमसभा संभव
हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं अस्थाना ने गिरफ्तारी से बचन के लिए दो हफ्ते की रोक की मांग की है। गौरतलब है कि हैदराबाद के बिजनसमैन सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
रांची में फल मंडी में आग लगी
2 hours ago