CEC Gyanesh Kumar Salary: महाभियोग की आहट के बीच चर्चा में CEC ज्ञानेश कुमार की तगड़ी सैलरी और सरकारी सुविधा

CEC Gyanesh Kumar Salary: महाभियोग की आहट के बीच चर्चा में CEC ज्ञानेश कुमार की तगड़ी सैलरी और सरकारी सुविधा

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 02:48 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 02:48 PM IST

(CEC Gyanesh Kumar Salary, Image Credit: ANI News)

HIGHLIGHTS
  • विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की तैयारी में।
  • बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद।
  • CEC को हटाना आसान नहीं, महाभियोग जरूरी।

नई दिल्ली: CEC Gyanesh Kumar Salary: विपक्षी दल बिहार चुनाव के माहौल में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और क्या सुविधा दी जाती हैं।

CEC Gyanesh Kumar Salary: देश की राजनीति में इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान वोटरों के नाम काटने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं, विपक्षी दलों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण रही और चुनाव आयोग की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं दिख रही है और इसी कारण से अब INDIA गठबंधन संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है।

क्या CEC को हटाना इतना आसान है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना किसी सामान्य अधिकारी को हटाने की तरह नहीं होता। उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया जैसी होती है यानी महाभियोग के जरिए।

महाभियोग कैसे होता है?

महाभियोग लाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन है। पहले संसद के किसी एक सदन में लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। अगर उस सदन में मौजूद और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह प्रस्ताव पास माना जाता है। इसके बाद वही प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और वहां भी दो-तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी होता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं। इसके बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है।

CEC को कितना वेतन और क्या सुविधाएं मिलती है?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को करीब 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है।

CEC को मिलने वाली सुविधाएं-

आलीशान सरकारी आवास
आधिकारिक वाहन और ड्राइवर
सुरक्षा व्यवस्था
अन्य भत्ते व विशेष सुविधाएं

क्या CEC ज्ञानेश कुमार को हटाना आसान है?

नहीं, CEC को हटाना आसान नहीं है। उन्हें केवल महाभियोग प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी जटिल प्रक्रिया है।

महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है?

पहले किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्ताव लाया जाता है। वहाँ दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से CEC को हटाया जा सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को कितनी सैलरी मिलती है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को लगभग ₹3.5 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है।

विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग क्यों लाना चाहता है?

बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है।