केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को नयी नीति लागू करने से रोकने का अनुरोध किया

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को नयी नीति लागू करने से रोकने का अनुरोध किया

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को नयी नीति लागू करने से रोकने का अनुरोध किया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: March 19, 2021 10:38 am IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से ‘व्हाट्सएप’ को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नयी ‘निजता नीति’ एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच व्हाट्सएप की नयी निजता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किये गये अपने हलफनामे में यह कहा।

याचिकाकर्ता सीमा सिंह, एम. सिंह और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि नयी निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ा अंतराल होने का संकेत मिलता है।

नयी निजता नीति के तहत यूजर (उपयोगकर्ता) को या तो एप को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे एप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


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