ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल की पीटकर हत्या मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल की पीटकर हत्या मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
भुवनेश्वर, पांच अगस्त (भाषा) ओडिशा पुलिस ने बुधवार को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। यह घटना सात मई को भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में एक महिला से कथित बलात्कार के प्रयास के बाद हुई थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
मामले की जांच कर रहे सीआईडी-अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी रत्नप्रवा सतपथी ने भुवनेश्वर स्थित उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अदालत में 767 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।
अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सीआईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल किया है क्योंकि शेष नौ लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
सीआईडी-अपराध शाखा ने एक बयान में कहा, ‘जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य फिलहाल उन नौ लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।’
आरोपपत्र भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें हत्या और दंगा करने से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं।
आरोप है कि भीड़ ने जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन को एक खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
सीआईडी-सीबी ने कहा कि हत्या के इस मामले में जांच अभी खुली रखी गई है ताकि अतिरिक्त साक्ष्य जुटाए जा सकें, लंबित फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी जांच हो सके और अन्य सुरागों की जांच की जा सके।
अधिकारी ने बताया कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर जारी रखा गया है और घटना में शामिल अन्य चिन्हित लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘आगे की जांच में यदि नए साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार सक्षम अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।’
इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। भाषा
शुभम नरेश
नरेश

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