चेन्नई की अदालत ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
चेन्नई की अदालत ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
चेन्नई, 15 सितंबर (भाषा) चेन्नई की एक अदालत ने जून में धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को 20 सितंबर तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली ने बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एन.आर. एलंगो और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
केंद्रीय एजेंसी ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले पैसे लेने से संबंधित धनशोधन मामले में 14 जून को बालाजी को गिरफ्तार किया था।
भाषा जोहेब नरेश
नरेश

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