मुंबई। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट मामले में जमानत दे दी है।आपको बता दें कि छगन भुजबल को दो साल पहले मनी लांडरिंग मामले में जेल हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांबे उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी.बताया जाता है कि जेल के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के पिछले दिनों बीमार होने की खबरें भी आई थी। जिसके चलते आज अब बांबे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
ये भी पढ़े –आतंक के खौफनाक चेहरे से सामना कराती ओमेर्टा, नौजवान बुजुर्ग से मिलवाएगी 102 नॉट आउट
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। की थी। इस प्रावधान को ऐक्ट से हटाए जाने के बाद कानून के तहत जेल में बंद लोगों को जमानत मिलना आसान हो गया है।
वेब डेस्क IBC24
UP Latest News: यहाँ शुरू हुई मर चुके शख्स को…
2 hours ago