छगन भुजबल को मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत

छगन भुजबल को मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत

छगन भुजबल को मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: May 4, 2018 1:50 pm IST

मुंबई। महाराष्ट्र  उच्च न्यायालय ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट  मामले में जमानत दे दी है।आपको बता दें कि छगन भुजबल को दो साल पहले मनी लांडरिंग मामले में जेल हुई थी और उन्होंने  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांबे उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी.बताया जाता है कि जेल के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के पिछले दिनों बीमार होने की खबरें भी आई थी। जिसके चलते आज अब बांबे हाई  कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 

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पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। की थी। इस प्रावधान को ऐक्ट से हटाए जाने के बाद कानून के तहत जेल में बंद लोगों को जमानत मिलना आसान हो गया है।

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वेब डेस्क IBC24

 


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