पत्रकार जेडे हत्याकांड, माफिया डॉन छोटा राजन समेत 9 को उम्रकैद

पत्रकार जेडे हत्याकांड, माफिया डॉन छोटा राजन समेत 9 को उम्रकैद

पत्रकार जेडे हत्याकांड, माफिया डॉन छोटा राजन समेत 9 को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: May 2, 2018 12:35 pm IST

मुंबई : वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने माफिया डॉन छोटा राजन समेत 9 को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सभी पर 26-26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मकोका के स्पेशल जज समीर अदकर ने इस मामले में सह आरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया है, जिस पर हत्या की साजिश रचने के अलावा अन्य कई आरोप थे।

मामले में जोसफ पाउलसन को भी बरी कर दिया गया है। उन पर पर योजनाबद्ध हत्या के लिए मोबाइल सिम उपलब्ध करवाने का आरोप था। मुख्य आरोपी छोटा राजन को आज ही हत्या का दोषी करार दिया गया।  उसने मुंबई के जाने-माने क्राइम रिपोर्टर डे की हत्या कराई थी।

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छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में था जहां से उसे नवंबर 2015 को भारत को प्रत्यर्पित किया गया। तब जाकर उसे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। फर्जी पासपोर्ट के एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राजन को दोषी पाते हुए 7 साल कैद की सजा दी थी।

बता दें कि 56 वर्षीय डे एक सांध्य दैनिक के संपादक थे। 11 जुन 2011 को मुंबई में उनके पोवई आवास के समीप उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया  गया है। डे की हत्या के करीब सात साल बाद यह फैसला आया है।

आरोप था कि इस हत्या के पीछे मुख्य रुप से छोटा राजन ही था जो अपने बारे में छापी जा रही नकारात्मक खबरों से नाराज था। डे राजन के स्वास्थ्य और अंडरवर्ल्ड में कम होती उसकी धाक के बारे में लिख रहे थे।

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इस मामले में छोटा राजन, शूटर सतीश जोसेफ उर्फ सतीश कालिया और वोरा समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक विनोद असरानी की 2015 में मुकदमा चलने के दौरान ही लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी।

आरोपियों के खिलाफ हत्या (302), आपराधिक साजिश (120 बी) और साक्ष्य नष्ट करने (204) से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और मकोका व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला चलाया गया। राजन के साथ इस मामले में सतीश कालिया, अनिल वाघमोडे, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेंदगे, अरुण दाके, मंगेश अगवाणे, सचिन गायकवाड़ और दीपक सिसोदिया को भी सजा सुनाई गई है।

वेब डेस्क, IBC24


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