अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने अदालत से कहा, मेरे लिए दिल्ली छोड़ना सुरक्षित नहीं

अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने अदालत से कहा, मेरे लिए दिल्ली छोड़ना सुरक्षित नहीं

अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने अदालत से कहा, मेरे लिए दिल्ली छोड़ना सुरक्षित नहीं
Modified Date: August 6, 2025 / 10:14 pm IST
Published Date: August 6, 2025 10:14 pm IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उसके लिए राजधानी छोड़ना सुरक्षित नहीं है।

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल मिशेल की रिहाई की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दलील दी गई है कि उसने कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा काट ली है।

मिशेल ने कहा, ‘अगर मैं दिल्ली से एक कदम भी बाहर निकलूंगा, तो मुझ पर नए आरोप लगा दिए जाएंगे। यह सुरक्षित नहीं है। मैं नए आरोपों के साथ इस अदालत में वापस नहीं आना चाहता।’

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मिशेल को इस वर्ष 18 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में तथा चार मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में जमानत प्रदान की गई थी, लेकिन उसने अभी तक जमानत बांड नहीं भरा है तथा वह अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की प्रतीक्षा में तिहाड़ जेल में है।

सात मार्च को, उसने ‘सुरक्षा जोखिम’ के कारण ज़मानत पर बाहर जाने के बजाय, एक अन्य अदालत से ‘अपनी सज़ा पूरी करने’ और भारत छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखते हुए, मिशेल ने कहा, ‘अदालत ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं किया जिसने मुझे मारने का प्रयास किया था।’

मिशेल ने यह भी कहा कि उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उसने कहा, ‘मैं हतप्रभ हूं। तीन साल पहले, मैं एक अलग इंसान था। अब मैं इंसान नहीं रहा। मेरी पत्नी ने तब मुझे तलाक नहीं दिया था, और मेरा व्यवसाय भी चल रहा था।’’

उसने कहा, ‘अन्य लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति है, तो मुझे क्यों नहीं?’

मिशेल के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल किसी होटल या किराये के मकान में नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास पहचान पत्र नहीं है। वकील ने कहा, ‘ब्रिटिश उच्चायोग को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे अस्थायी आवास उपलब्ध कराना चाहिए।’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित की है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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