पहली से 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश, इन्हें घर से निकलना है मना, इस राज्य के गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन
पहली से 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश, इन्हें घर से निकलना है मना! Class 1 to 8 All School Will Close From today
जयपुर: Jaipur school and colleges news कोरोना का संक्रमण फिर से देशभर में तेजी से पांव पसार रहा है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदी लगा दी गई है। जहां एक ओर राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों को बंद करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है।
जारी गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल आगामी 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। विवाह, सार्वजनिक समारोह आदि में 100 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होेगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों कोे अनुमित नहीं होेगी। धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकोल की पालना करनी होगी। वहीं, गाइड लाइन में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों से पीडि़त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक तथा स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने के लिए कहा गया है।
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All School Will Close From today वहीं, कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना/प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

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