कोचिंग सेंटर घटना: दिल्ली पुलिस ने एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप हटाया

कोचिंग सेंटर घटना: दिल्ली पुलिस ने एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप हटाया

कोचिंग सेंटर घटना: दिल्ली पुलिस ने एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप हटाया
Modified Date: August 1, 2024 / 06:06 pm IST
Published Date: August 1, 2024 6:06 pm IST

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि उसने कोचिंग सेंटर में तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (एसयूवी) चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस ले लिया गया है।

जांच अधिकारी (आईओ) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार को आरोप वापस लेने के फैसले की जानकारी दी। सत्र न्यायाधीश कुमार कार चालक मनुज कथूरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे हैं।

न्यायाधीश ने यहां ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूबने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों (दो छात्रा और एक छात्र) की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए चालक की दूसरी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

आईओ ने कहा, ‘विस्तृत जांच में पाया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं हो रही है।’

कथूरिया पर आरोप है कि उनकी ‘फोर्स गोरखा’ कार के पानी से भरी सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया था, जिसके बाद तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष


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