कोयला घोटाला: मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका न्यायालय ने खारिज की

कोयला घोटाला: मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका न्यायालय ने खारिज की

कोयला घोटाला: मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका न्यायालय ने खारिज की
Modified Date: October 25, 2024 / 01:53 pm IST
Published Date: October 25, 2024 1:53 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। उनकी यह दोषसिद्धि 2017 में हुई थी।

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में क्रमशः 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

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तेरह दिसंबर, 2017 को कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के लिए एक निचली अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनायी थी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासन काल के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बसु पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि, दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई थी।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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