दुर्घटना में मारी गई युवती के परिजन को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दुर्घटना में मारी गई युवती के परिजन को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दुर्घटना में मारी गई युवती के परिजन को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Modified Date: November 25, 2025 / 08:09 pm IST
Published Date: November 25, 2025 8:09 pm IST

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दोपहिया वाहन दुर्घटना में एक युवती की मौत हो जाने के बाद उसके माता-पिता को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

युवती की अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

पीठासीन अधिकारी रुचिका सिंगला ने सात दिसंबर 2020 को हुई दुर्घटना में मारी गई शिल्पा के माता-पिता द्वारा दायर दावा याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

 ⁠

शिल्पा और उसकी दोस्त अंजलि दोपहिया वाहन पर सवार थे, जबकि उनका दोस्त रोहित उस वाहन को चला रहा था।

न्यायाधिकरण ने 18 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना रोहित की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई।

न्यायाधिकरण ने कहा कि रोहित ने अपने दोस्तों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद तेज गति से और बेतरतीब वाहन चलाया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि युवती की मौत उसके मस्तिष्क पर लगी चोट के कारण हुई।

इसके बाद अदालत ने विभिन्न मदों में उसके परिवार के सदस्यों को 24.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण ने कहा कि रोहित जिस वाहन को चला रहा था, वह किसी अन्य व्यक्ति का है और वाहन का बीमा नहीं था, जिससे वाहन चालक और मालिक संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में