भुज(गुजरात) : Congress leader pushed down woman officer कांग्रेस की गुजरात इकाई के एक नेता पर शनिवार को कच्छ जिले के भुज में पार्टी विधायक के संवाददाता सम्मेलन में राज्य खुफिया ब्यूरो की एक दलित महिला अधिकारी की कुर्सी खींचकर कथित तौर पर अपमानित करने और चोट पहुंचाने के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपाधीक्षक ए आर जांकट ने बताया कि सहायक खुफिया अधिकारी (आईबी) संवाददाता सम्मेलन में ड्यूटी पर थीं, जब वह खड़ी हुईं तो एच एस अहीर ने उनकी कुर्सी खींच ली, जिस कारण बैठते समय गिर जाने से वह घायल हो गईं। अहीर, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के समन्वयक हैं और भुज के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे, जहां यह घटना घटी। अधिकारियों ने बताया कि आईबी अधिकारी रीना चौहान वहां अपनी ड्यूटी पर थीं।
Congress leader pushed down woman officer गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, घटना की निंदा की और कहा कि कांग्रेस ‘‘महिला और दलित विरोधी’’ है। वहीं, मेवाणी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर महिला अधिकारी ने अहीर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत फंसाया है। संघवी ने ‘एक्स’ पर घटना का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें देखा जा सकता है कि चौहान तस्वीरें खींचने के लिए खड़ी थीं, तभी अहीर ने जानबूझकर उनकी कुर्सी खींच ली, जिस कारण वह बैठने के दौरान जमीन पर गिर गईं। मंत्री ने कहा कि गिरने के कारण वह जख्मी हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद महिला अधिकारी सदमे में हैं।
पुलिस उपाधीक्षक ने संवाददाताओं को बताया कि अहीर अच्छी तरह से जानते थे कि महिला आईबी अधिकारी है और वह सरकारी ड्यूटी पर कार्यक्रम में मौजूद थीं और वह जानते थे कि वह (अधिकारी) दलित है, जिसके चलते उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि वह कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हैं। उपाधीक्षक ने कहा, ‘‘वह जमीन पर गिर गईं, जिसके बाद उन्होंने (अहीर ने) उनसे कहा कि वह कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है।’’ भुज ए-डिवीजन पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अहीर ने यह हरकत जानबूझकर की और उनका उद्देश्य महिला अधिकारी का अपमान करना और मजाक उड़ाना था, जबकि वह जानते थे कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। कांग्रेस नेता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 (स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाना), 221 (स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके सरकारी कामकाज में बाधा डालना) और 133 (गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बलप्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप दर्ज किया गया है।
संघवी ने ‘एक्स’ पर घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘देखिए कैसे गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके करीबी दोस्त व कच्छ के कांग्रेस नेता एच एस अहीर ने जानबूझकर दलित महिला अधिकारी की कुर्सी खींचकर उन्हें जख्मी कर दिया। यह बहुत निंदनीय है।’’ वहीं, इसपर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक मेवाणी ने कहा कि भाजपा सरकार ने गृह मंत्री की पोल खोलने की कोशिश करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को निशाना बनाने के लिए एक महिला आईबी अधिकारी का इस्तेमाल किया।
▶️गुजरात : प्रेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता ने महिला अधिकारी को गिराया! बैठ रही थी तभी खींच ली कुर्सी,
▶️अब हो गया ये बड़ा एक्शन pic.twitter.com/IYDfDsCdV5
— IBC24 News (@IBC24News) August 4, 2024