अदालत ने व्यक्ति को दंगे के आरोपों से बरी किया

अदालत ने व्यक्ति को दंगे के आरोपों से बरी किया

अदालत ने व्यक्ति को दंगे के आरोपों से बरी किया
Modified Date: December 14, 2022 / 09:12 pm IST
Published Date: December 14, 2022 9:12 pm IST

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दंगे और आपराधिक साजिश के आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी का दोष साबित करने में ‘‘पूरी तरह’’ विफल रहा।

अदालत मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस पर 29 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान घातक हथियारों से लैस दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ 8-10 अज्ञात दंगाइयों के साथ पत्थरों और लाठियों से लैस होकर अवैध रूप से शाहदरा के चौहान बांगर इलाके में स्थित शिकायतकर्ता की छत पर चढ़ गया और जबरन घर में घुसने का प्रयास किया।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडेय ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, ‘‘मेरी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। तदनुसार, आरोपी आसिफ को बरी किया जाता है।’’

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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