अदालत ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी

अदालत ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी

अदालत ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी
Modified Date: September 6, 2025 / 05:28 pm IST
Published Date: September 6, 2025 5:28 pm IST

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत ने रशीद की वोट देने की अनुमति संबंधी याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने इससे पहले रशीद को संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए 24 जुलाई से चार अगस्त तक हिरासत पैरोल दी थी।

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रशीद के वकील विख्यात ओबरॉय ने बताया कि उनके मुवक्किल को शपथपत्र देना होगा कि वह यात्रा खर्च का भुगतान करेंगे, जो उनकी अपील के परिणाम के अधीन होगा। ओबरॉय के मुताबिक इस संबंध में उनकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह अपील प्राधिकारियों द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध है, जिसमें उन्हें हिरासत पैरोल पर संसद में उपस्थित होने के लिए यात्रा व्यय के रूप में कई लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया था।

रशीद (58) को 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। वह 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

रशीद ने 2024 लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हराया था। उनपर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों का वित्तपोषण का आरोप है।

भाषा धीरज संतोष

संतोष


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