अदालत ने सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दी

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अदालत ने सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दी

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  • Publish Date - July 16, 2026 / 05:43 PM IST,
    Updated On - July 16, 2026 / 05:43 PM IST

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।

अदालत ने रशीद को हिरासत में रहते हुए संसद के मानसून सत्र की सभी बैठकों में शामिल होने की अनुमति दी।

विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए हिरासत पैरोल का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया।

हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में उसके गंतव्य स्थल तक ले जाया जाता है।

निर्दलीय सांसद रशीद को 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अक्टूबर 2019 में आरोप-पत्र में नाम आने के बाद एक विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2022 में रशीद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124ए (राजद्रोह) के तहत और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्यों एवं आतंकियों को वित्त पोषित करने से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किये थे।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश