नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘पर्ल्स ग्रुप’ से जुड़े 60,000 करोड़ रुपये के कथित पोंजी घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के एक आरोपी को अपनी बेटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी एकत्र करने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने हेमंत पाटिल को 14 से 22 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड में ल्यूजर्न और ज्यूरिख की यात्रा करने की अनुमति दे दी। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पाटिल को विदेश यात्रा की अनुमति दी कि उसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे गिरफ्तार किए बिना उसके खिलाफ (प्रवर्तन निदेशालय की) पूरक शिकायत (आरोपपत्र के बराबर) दर्ज की गई।
पाटिल की जमानत 20 अप्रैल को मंजूर कर ली गई थी और अदालत ने उसे अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी ने जांच के दौरान कभी भागने की कोशिश की या इस अदालत के समक्ष पेशी से बचने का प्रयास किया। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और प्रस्तुत अभिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेदन स्वीकार किया जाता है।’’
भाषा सिम्मी नेत्रपाल
नेत्रपाल
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