न्यायालय ने केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को रोज 700 एमटी ऑक्सीजन देने को कहा

न्यायालय ने केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को रोज 700 एमटी ऑक्सीजन देने को कहा

न्यायालय ने केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को रोज 700 एमटी ऑक्सीजन देने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: May 7, 2021 6:44 am IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रोज 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति करते रहने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी।

इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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