दैनिक वेतन भोगी को राशन कार्ड जारी करने की याचिका पर अदालत ने केंद्र का रुख पूछा

दैनिक वेतन भोगी को राशन कार्ड जारी करने की याचिका पर अदालत ने केंद्र का रुख पूछा

दैनिक वेतन भोगी को राशन कार्ड जारी करने की याचिका पर अदालत ने केंद्र का रुख पूछा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: October 30, 2021 7:17 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दैनिक वेतनभोगी मजदूर को राशन कार्ड जारी करने की याचिका पर केंद्र का रुख पूछा है जिसके लिए उसने आठ साल पहले आवेदन किया था। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह केंद्रीय प्राधिकारों द्वारा तय राशन कार्ड जारी करने की सीमा पर पहले ही पहुंच चुकी है।

दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली से कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र ने 72 लाख राशन कार्डों की सीमा तय की है जो पूरी हो चुकी है।

अदालत एक दैनिक वेतनभोगी मजदूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम के साथ राशन कार्ड जारी करने का अनुरोध किया है।

अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार से पूछा था कि दैनिक वेतनभोगी मजदूर को राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन आठ साल से क्यों लंबित है।

भाषा वैभव नीरज

नीरज


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