न्यायालय ने दुकानों, व्यावसायिक वाहनों को कर्मियों के कोविड टीकाकरण की स्थिति प्रदर्शित करने को कहा

न्यायालय ने दुकानों, व्यावसायिक वाहनों को कर्मियों के कोविड टीकाकरण की स्थिति प्रदर्शित करने को कहा

न्यायालय ने दुकानों, व्यावसायिक वाहनों को कर्मियों के कोविड टीकाकरण की स्थिति प्रदर्शित करने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: June 24, 2021 9:46 am IST

शिलांग, 24 जून (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक वाहनों को अपने कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति के बारे में ‘विशिष्ट’ स्थान पर जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है ताकि लोग उनकी सेवाओं का उपयोग करने से पहले उचित फैसला कर सकें।

अदालत ने आम लोगों के हित में स्वत: आधार पर जनहित याचिका दायर करते हुए टीकाकरण अभियान के बारे में गलत सूचना फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा, ‘शुरुआत में, यह स्पष्ट तौर पर कहा जाना चाहिए कि टीकाकरण समय की मांग है – नहीं, एक परम आवश्यकता है – ताकि हमारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके।’’

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पीठ ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विशिष्ट स्थान पर टीकाकरण होने के बारे में प्रमुखता से जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इसी तरह, स्थानीय टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा, कैब और बसों के मामले में, अदालत ने मालिकों को ड्राइवरों, कंडक्टरों या सहायकों के टीकाकरण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

पीठ ने कहा कि टीकाकरण संबंधी साइनबोर्ड के आकार और उसके स्थान के बारे में संबंधित अधिकारी फैसला करेंगे।

भाषा

अविनाश पवनेश

पवनेश


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