आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों को बरी किये जाने पर अदालत ने जताया संदेह

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों को बरी किये जाने पर अदालत ने जताया संदेह

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों को बरी किये जाने पर अदालत ने जताया संदेह
Modified Date: August 23, 2023 / 04:50 pm IST
Published Date: August 23, 2023 4:50 pm IST

चेन्नई, 23 अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक के दो मंत्रियों के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए स्वत: लिया जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में विरुधुनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया था।

राज्य में सांसद-विधायकों के खिलाफ मामलों को देखने वाले न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने वरिष्ठ मंत्रियों तंगम तेन्नारासू, केकेएसएसआर रामचंद्रन और उनकी पत्नियों तथा रामचंद्रन के एक मित्र के खिलाफ मामलों को लिया।

अदालत ने राज्य के अलावा सभी संबंधितों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह इस न्यायालय के लिए पूर्वाभास वाला क्षण था क्योंकि दोनों आदेशों से एक सुनियोजित पैटर्न का पता चला: विशेष न्यायालय ने 2013/14 में अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। डिस्चार्ज आवेदन दायर किए गए, और मामलों को 2021 तक महीनों और वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। 2021 में, राज्य में मुख्य आरोपियों की किस्मत जागी और उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में अपना पद फिर से हासिल कर लिया। इसके कुछ महीनों बाद राज्य अभियोजन पक्ष बहुत उदारतापूर्वक आगे आया और ‘आगे की जांच’ करने की पेशकश की।’’

अदालत ने कहा कि उसे इस मामले में संदेह है और उसने इन दोनों मामलों के सभी रिकॉर्ड पेश करने को कहा। भाषा वैभव शोभना

शोभना


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