अदालत ने कोलकाता में कोर्ट कमिश्नर पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया

अदालत ने कोलकाता में कोर्ट कमिश्नर पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया

अदालत ने कोलकाता में कोर्ट कमिश्नर पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया
Modified Date: August 22, 2025 / 09:29 pm IST
Published Date: August 22, 2025 9:29 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के कोलकाता दौरे में बाधा डालने और उन पर हमला करने के लिए 12 लोगों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय ने इन 12 लोगों को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सजा सुनाते हुए कहा कि यद्यपि प्रतिवादियों ने बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर तथा उनके साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें चोटें आईं।

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मामले में अवमाननाकर्ता दुकानदार और ‘सेल्समैन’ बताए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 11 कोर्ट कमिश्नर को कोलकाता में दुकानों का दौरा करने और ‘सैमसंग’ ट्रेडमार्क या इसके ट्रेडमार्क के समान किसी अन्य चिह्न के तहत बेचे जा रहे नकली उत्पादों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था।

अधिकारियों को ऐसी सभी वस्तुओं को जब्त करने के लिए भी कहा गया था।

अवमानना ​​कार्यवाही तब शुरू की गई, जब 11 कोर्ट कमिश्नर में से एक ने दावा किया कि उन पर अनियंत्रित भीड़ ने हमला किया, जो उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए एकत्र हुई थी।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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